यूपी कैबिनेट की बैठक में, ‘लव जिहाद’पर अध्यादेश पारित

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लखनऊ :- लव जिहाद अध्यादेश को लेकर यूपी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी..
लव-जिहाद को लेकर पूरे देश में गरमाए माहौल के बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ‘विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020’ के मसौदे को मंजूरी दे दी गई। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून प्रभावी हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश पास किया गया. बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि हम लव जिहाद पर नया कानून बनाएंगे. ताकि लालच, दबाव, धमकी या शादी का झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोका जा सके.
योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने बीते दिनों कहा था कि यूपी में अब ये नहीं चलेगा कि मिशन की तरह लड़कियों को बहलाकर धर्म परिवर्तन कराया जाए. ये उन जिहादियों को कड़ा संदेश है, जो इसकी आड़ में धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं. ऐसे लोगों को जेल में डालने की पूरी तैयारी है.
लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात सबसे पहले सीएम योगी ने यूपी के देवरिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कही थी. उन्होंने कहा था कि जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कहा है कि महज शादी करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अवैध होगा. सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार इस बाबत सख्त प्रावधानों वाला कानून लाएगी और फिर ऐसी हरकत करने वालों का राम नाम सत्य ही होगा. उनके इस ऐलान के साथ ही बीजेपी शासित अन्य राज्यों में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग उठने लगी.
झांसा देकर, झूठ बोलकर या छल-प्रपंच करके धर्म परिवर्तन करने-कराने वालों के साथ योगी सरकार सख्ती से पेश आएगी। सिर्फ शादी के लिए अगर लड़की का धर्म बदला गया तो ऐसी शादी न केवल अमान्य घोषित कर दी जाएगी, बल्कि धर्म परिवर्तन कराने वालों को 10 साल तक जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है..
मध्य प्रदेश ने भी लव जिहाद को लेकर बिल लाने की बात कही. प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद को लेकर विधेयक लाया जा रहा है. लव जेहाद पर 5 साल कारावास की सजा का प्रवधान रहेगा. वहीं, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा कि वे भी प्रदेश में लव जिहाद रोकने के लिए कानून लायेगा..
रिपोर्टर- अनुज जैन..